Allahabad High Court
NA528/15489/2026 of AMAN YADAV Vs STATE OF U.P. AND ANOTHER on 7 October 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 15489 of 2026 Court No. - 73 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक की ओर से अंतगर्त धारा 528 बी.एन.एस.एस भारतीय सुरक्षा संिहता के
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 15489 of 2026
Court No. - 73
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. आवेदक की ओर से अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, मु.अ.सं० 226/2025, अंतर्गत धारा 115(2)/ 352/ 351(3)/ 300/ 302 बी.एऩ.एस. एवं 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम थाना शिवपुर, जिला वाराणसी, मेंं प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 15.07.2025 जिसमें एडिशनल डिस्ट्रि क्ट एवं सेशन जज, कोर्ट न. 04 वाराणसी द्वारा पारित प्रश्नगत/प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 18.07.2025 को अपास्त करने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक पर धर्म परिवर्तन करवाने एवं शिकायत कर्ता को प्रताडित करने का आरोप है जो कि निराधार हैं। आवेदक द्वारा या उसके परिवार द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग की गयी। प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीकिंग' (सकारण) एवं तर्कसंगत आदेश नहीं है तथा उक्त प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।
4. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2026 को मध्यस्थता केन्द्र दोनों पक्षों में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था किन्तु मध्यस्थता केन्द्र द्वारा भेजी गयी आख्या दिनांक 10.08.2026 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्षों में मध्यस्थता स्थापित नहीं हो सकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किए गए वे बलहीन है। इसलिए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। Versus Counsel for Applicant(s) : Satyendra Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Aman Yadav .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s)
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कोंं को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया साथ ही उपरोक्त वर्णित अभियोग में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.04.2026 द्वारा इस मामलें को मध्यस्थता केंद्र (Mediation Center) भी भेजा गया था, किन्तु मध्यस्थता केन्द्र द्वारा भेजी गयी आख्या दिनांक 10.08.2026 के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है दोनों पक्षों में मध्यस्थता स्थापित नहीं हो सकी है साथ ही धारा 528 बीएनएसएस के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को आरोपों की सत्यता और साक्ष्यों की विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, समन आदेश और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।
6. उपर्युक्त अभ्युक्ति के साथ यह आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।
7. हालांकि, आवेदक के पास सबंधित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। October 8, 2026 S.Mishra NA528 No. 15489 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad