Allahabad High Court
NA528/41264/2026 of ABDUL QUDDUSH AND 3 OTHERS Vs STATE OF U.P. AND ANOTHER on 4 October 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 41264 of 2026 Court No. - 73 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र, केस
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 41264 of 2026
Court No. - 73
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, केस संख्या 2693 of 2025 (राज्य बनाम अब्दुल कुद्दुस व अन्य), जो अपराध संख्या 14 of 2025 से उद्भूत है, के संबंध में, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. एवं 63, 65 कॉपीराइट एक्ट 1957 तथा 103, 104 ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला आजमगढ़ में प्रेषित चार्ज शीट दिनांकित 07.09.2025 तथा संज्ञान एवं समंस आदेश दिनांकित 10.02.2026 को अपास्त करने एवं संपूर्ण कार्यवाही अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तकों को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं एवं वह आरोप, किए गए विवेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण / अभियुक्तगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, प्रसंज्ञान या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।
4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक उपरोक्त मामलें में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के प्रयास में है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी की जा सकती है। इसलिए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : Manoj Kumar Srivastava, Ritesh Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Saurabh Kumar Pandey Abdul Quddush And 3 Others .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s)
5. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 07-10-2021 द्वारा पहले ही जमानत हेतु दिशा-निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विधारण न्यायालय आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
October 5, 2026 S.Mishra NA528 No. 41264 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad