Allahabad High Court
NA528/40451/2026 of AJEET SINGH Vs STATE OF U.P. AND 2 OTHERS on 22 September 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40451 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40451 of 2026
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 155/2026 में अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना मीरगंज, जिला बरेली, जिसमें एडिशनल सेशन जज कोर्ट न. 03 बरेली द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 03.07.2026 को अपास्त करने एवं साथ ही संबंधित ऑथारिटी को वाहन सं. यूपी25ई.एम2866 को रिलीज करवाने के निर्देश देने हेतु योजित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि आवेदक वाहन संख्या यूपी25ई.एम2866 का मालिक है और उक्त वाहन को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कहना है कि वाहन को पुलिस स्टेशन में रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे वाहन कबाड़ हो जाएगा। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (46) ए.सी.सी. 223 मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि मोटर वाहन के मामले में, वाहन को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वाहन कबाड़ हो जाता है। इसलिए, निचली अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तोंं पर उक्त वाहन को पंजीकृत मालिक को सौंप दिया जाना चाहिए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क समर्थन में इस न्यायालय के 2012 (77) एसीसी 381 श्याम सिंह कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के फैसले पर भी भरोसा जताया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद और चुनौती दिए गए आदेश के साथ-साथ वर्तमान आवेदन में किए गए कथनों का अवलोकन करने Versus Counsel for Applicant(s) : Ramesh Kumar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Ajeet Singh .....Applicant(s) State Of U.P. And 2 Others .....Opposite Party(s)
के बाद, इस न्यायालय की राय है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कोंं में सार है।
5. तदनुसार, बरेली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है और आवेदक को वाहन के स्वामित्व को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सहित उचित आवेदन संबंधित निचली अदालत के समक्ष दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि ऐसा आवेदन आज से एक महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो उस पर यथाशीघ्र, कानून के अनुसार, विचार किया जाएगा और यथाशीघ्र, एक महीने के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।
6. उपरोक्त निर्देशों के साथ, धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के तहत यह आवेदन अंततः निपटाया जाता है। September 23, 2026 S.Mishra NA528 No. 40451 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad