Allahabad High Court
NA528/19638/2026 of MUBARAK ALI AND ANOTHER Vs STATE OF U.P. AND ANOTHER on 16 September 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 19638 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र,
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 19638 of 2026
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
Citations and Judicial Treatment
Cited by
0
Decisions in the index citing it
Cites
0
Decisions referred to
In this index
0
Of the decisions it cites
Overruled / Questioned
0
No negative treatment found
Loading the citing and cited decisions…
This judgment in the centre: on the left the decisions it cites, on the right the decisions citing it. Colour is the treatment; choose a decision to open it.
1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 244/2022 से उद्भूत वाद सं० 7752/2022, अंतर्गत धारा 429 भा.दं.सं. एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना हाटा, जिला कुशीनगर, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर के न्यायालय में लम्बित है, में प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 11.06.2022 एवं प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कोंं को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं और वह आरोप, की गयी विवेचना के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस न्यायालय द्वारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार आरोप पत्र या उपरोक्त वाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना और परिणामी कार्यवाही अस्वीकृत की जाती है।
4. इस स्तर पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदकगण को अभी तक उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के प्रयास में है, और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खिलाफ दण्डात्मक प्रक्रिया जारी की जा सकती है, इसलिए आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए संबंधित अवर न्यायालय को निर्देश जारी कर दिया जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : M.J. Akhtar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Mubarak Ali And Another .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s)
5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another (Apecial Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश दि० 7-10-2021 द्वारा पहले ही जमानत हेतु दिशा निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंधित विचारण न्यायालय को जमानत देने के लिए उनके विवेक और विचार को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्राविधानों को प्रभावित किए बिना, इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विचारण न्यायालय आवेदकगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से जारी आवश्यक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगा।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा संहिता अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है। September 17, 2026 Pawan Kumar/S.Ali NA528 No. 19638 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad