Allahabad High Court
NA528/6444/2026 of ANIL Vs STATE OF U.P. AND 3 OTHERS on 16 September 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 6444 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र मु०अ०सं० 330
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 6444 of 2026
Court No. - 75
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. आवेदक द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र मु०अ०सं० 330 सन 2021 से उद्भूत दाण्डिक वाद सं० 77/2022, अन्तर्गत धारा 452, 354, 323, 506 भा०दं०वि० एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना महुली, जिला संत कबीर नगर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 30.01.2022, में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, संत कबीर नगर द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 10.02.2022 को, उभयपक्ष के मध्य हुए समझौता दिनांकित 18.11.2025 के आधार पर उपरोक्त वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह समझौता हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं. इसलिए उपरोक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त कर दिया जाय। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S. Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202, Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पारित नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका यह भी कथन है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौतानामा को सत्यापित करने हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय की आख्या दि० 10.07.2026 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा समझौता तस्दीक किया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। Versus Counsel for Applicant(s) : Amit Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Vijendra Pal Anil .....Applicant(s) State Of U.P. And 3 Others .....Opposite Party(s)
4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा पत्रावली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का परिशीलन करने के पश्चात धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।
5. तद्नुसार यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित वाद की संपूर्ण कार्यवाही अपास्त की जाती है।
6. प्रश्नगत प्रकरण में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।
7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे। September 17, 2026 Pawan Kumar/S. Ali NA528 No. 6444 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad