Allahabad High Court
WRIC/11712/2025 of SURESH Vs STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. FOOD AND LOGISTICS DEPTT. LKO. AND 7 OTHERS on 10 December 2025
JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 11712 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतार् के िवद्वान अिधवक्ता श्री अिनल कुमार िनषाद तथा िवद्वान
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
WRIT - C No. - 11712 of 2025
Court No. - 17
HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
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1. याचिकाकर्ता के विद्वाान अधिवक्ताा श्रीी अनिल कुमार निषाद तथा विद्वाान स्थाथायी अधिवक्ताा श्रीी उमेश चन्द्र सिंह को सुना तथा पत्राावली का अवलोकन किया।
2. इस याचिका द्वाारा याचिकाकर्ता ने विपक्षीी संख्याया 7 को आवंटित उचित दर की दुकान का संचालन विपक्षीी संख्याया 8 द्वाारा किये जाने से रोकने हेतु परमादेश देने का अनुरोध किया गया है।
3. न्यायायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वाान अधिवक्ताा से प्रश्नन पूछा कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का कौन वैधानिक अधिकार सन्निहित है, जिसका उल्लंलंघन हो रहा हो, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वाान अधिवक्ताा ने कहा कि याचिका के प्रस्ततर 3 में यह स्पपष्ट रूप से कहा गया है कि याची का कोई निजी हित प्रकरण में सम्मिलित नहीं है तथा इससे उसे निजी तौर पर कोई लाभ नहीं होगा।
4. ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता द्वाारा निजी रूप से प्रस्तुतुत परमादेश याचिका पोषणीय नहीं होगी।
5. यदि जनहित में याचिका की पोषणीयता देखा जाय तो याचिका पर ऐसा कोई कथन नहीं है कि कथित रूप से विपक्षीी संख्याया 7 को आवंटित दुकान का संचालन विपक्षीी संख्याया 8 द्वाारा किये जाने से जनता को क्याया परेशानी हो रही है तथा ऐसा कोई आक्षेेप नहीं लगाया गया है कि दुकान से खाद्याान्नन वितरण में कोई अनिमियतता अथवा अवैधानिकता कारित की जा रही है।
6. जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर द्वाारा दिये गये लिखित अनुदेशों के आधार पर विद्वाान स्थाथायी अधिवक्ताा ने न्यायायालय को सूचित किया कि खाद्याान्नन का उठान एवं वितरण दुकान आवंटी के आधार कार्ड एवं अंगूठा निशान लगाये जाने पर ही होता है तथा दुकानदार की अनुपस्थिति में खाद्याान्नन का उठान तथा वितरण असंभव है। दुकानदार विपक्षीी संख्याया 7 ने मात्र विपक्षीी संख्याया 8 का मोबाइल नंबर अंकित करा रखा था जिस कारण से याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है। Versus Counsel for Petitioner(s) : Anil Kumar Nishad, Pooja Rayakwar Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Suresh .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Food And Logistics Deptt. Lko. And 7 Others .....Respondent(s)
7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, जबकि वर्तमान में दुकानदार ने अपना मोबाइल नंबर 7570878264 अंकित करा दिया है; प्रकरण में याचिकाकर्ता का कोई वैधानिक हित निहित नहीं है; जनहित विपरीत कार्य होने का कोई अभिकथन नहीं किया गया है तथा अनुदेशों से यह स्पपष्ट है कि दुकान का संचालन वास्ततव में दुकान आवंटी द्वाारा ही किया जा रहा है, याचिका बलहीन, तद्नुनुसार निरस्तत की जाती है। December 10, 2025 Ankit WRIC No. 11712 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench