Allahabad High Court
None 9527 of 2025 on 30 December 2024
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW
WRIT - C No. - 9527 of 2025
Jay Prakash
.....Petitioner(s)
Versus
State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Food And Civil Supplies U.P. Lko. And 2 Others Court No. - 17
HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार शर्मा तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आलोक श्रीवास्तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने अपील संख्या 4962 सन् 2024 में संयुक्त आयुक्त खाद्य लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2024 की वैधता को चुनौती दी है तथा यह परमादेश मांगा है कि आदेश दिनांक 10.10.2024, जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है, को निष्प्रभावी कर दिया जाए। याचिका में तीसरा अनुतोष यह मांगा गया है कि उप जिलाधिकारी शाहाबाद जनपद हरदोई प्रार्थी को उसके उचित मूल्य की दुकान का संचालन करने दें।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति यह रखी कि इसके पूर्व याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट सी संख्या 6090 सन् 2025 इन्हीं अनुतोषों के संबंध में प्रस्तुत करी गई थी जो बल न दिए जाने के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा था कि वह रिट याचिका वापस लेना चाहता है तथा वह संयुक्त निदेशक के समक्ष लम्बित अपील पर बल देंगे।
4. जब पूर्व में इन्हीं अनुतोषों के लिए प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस ली जा चुकी थी तो समान अनुतोष के लिए दूसरी याचिका विधि में पोषणीय नहीं है तथा यह न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
5. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं।
6. तदनुसार, रिट याचिका बल न दिए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।
October 7, 2025Himanshu
(Subhash Vidyarthi,J.)
Page 1 of 1
Loading citations and judicial treatment…